भौतिक सत्यापन के नाम पर अधिकारी व कर्मी का उत्पीड़न उचित नही -व्यापार मण्डल
उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन
धीरज तिवारी
उन्नाव। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद पंडित श्यामबिहारी मिश्रा के निर्देशों के अनुरूप हम सभी व्यापारीगण आपको निम्नवत मांगों से सदंर्भित ज्ञापन दे रहें है जिनके निराकरण हेतु आपसे विनम्र अपेछा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 20% में निहित प्रावधानों की आड़ में आये दिन व्यापारी उत्पीड़न का शिकार हो रहा है इसमे नकली व मिलावटी सामान बेचने वालों पर तो कार्यवाही किये जाने के नियम सही है किंतु पैक होकर आए माल पर एक्सपायरी तिथि, वजन, कीमल, पैक माल तैयार करने में उपयोग की गई सामग्री को लेकर फूटकर बिक्री करने वालों पर कार्यवाही कतई उचित नही है। सम्बंधित विभाग द्वारा खाद्य लाइसेंस आजीवन अवधि के लिए दिये जाने चाहिए ताकि नवीनीकरण के नाम पर होने वाले भष्ट्राचार पर प्रभावी रोकथाम हो सके। खाद्य विभाग के लाइसेंस आन लाइन बनते हैं और हम उसकी प्राक्रिया भी करते है किंतु भौतिक सत्यापन के नाम पर अधिकारी व कर्मी निरन्तर उत्पीड़न करते है अतएव ऑनलाइन के बाद निर्धारित समय पर लाइसेंस निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराएं।
इस अधिनियम के मानक से संदर्भित प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है मुख्यमंत्री व जिले के प्रशासनिक अमले के तमाम प्रयासों के बावजूद व्यापारी आयेदिन लूट,चोरी, छिनैती, रंगदागी आदि से उत्पीड़ित हो रहे हैं।इस तरह के पीड़ित व्यापारियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में भी उन्हें काफी हलाकान होना पड़ता है।
अस्तु आपसे विनम्र अनुरोध है कि घटित वाकये की शत प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हों। व्यापारी बंधुओं को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की आपसे अनुशंसा है विशेषकर जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को जिलाध्यक्ष व्यापार मण्डल के अनुमोदन पर शस्त्र लाइसेंस अति शीघ्र उपलब्ध कराएं जाय व्यापारिक अतिष्ठानों के आसपास प्रभावी पुलिस गश्त का होना सुनिश्चित कराने हेतु नए सिरे से आपके दिशा निर्देश अति आवश्यक है। संगठन से जुड़े हम सभी व्यापारी साथियों को आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि आप द्वारा शासन व अग्रग्ननिक स्तर से उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे।