थोक बाजार सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे
किशोर मोहन गुप्ता
कानपुर नगर। समस्त आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के थोक बाजार सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे साथ ही सभी दुकानों के खोलने की अल्टरनेट व्यवस्था की जाए जिसमें दो बगल की दुकाने एक साथ ना खोली जाएं अर्थात थोक मार्केट में दुकानों के स्वामियों से अपेक्षा है कि वे आपस में सामंजस्य स्थापित कर ले और एक साथ लगी हुई 2 दुकाने ना खोल कर एक दिन में एक ही दुकानें खोलें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
इस व्यवस्था के लिए व्यापार मंडल के पदाधिकारी समस्त दुकानदारों से समन्वय स्थापित कर अल्टरनेट दुकान खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके अनुपालन के लिए कानपुर डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशू गुप्ता को ज़िमेदारी दी। थोक विक्रेताओं द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि बाजार में भीड़ को कम से कम करने के लिए दूरभाष पर ही फुटकर विक्रेताओं से आर्डर ले।
सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सैनिटाइजर एवं मास की व्यवस्था रखना सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य होगा ।उक्त आदेश तत्काल रुप से प्रभावी होगा तथा यदि किसी भी थोक विक्रेता दुकानदार द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।
इसके अंतर्गत आज सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने थोक दवा मंडी बाजार में स्थित एक विक्रेता पर फुटकर बिक्री करते पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए।