दैवीय आपदा में मृतक के आश्रितों को 04 लाख रु0 की सहायता...
जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुयी जनहानि, पशु हानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घण्टे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश ..
लखनऊ। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि से हुयी जनहानि, पशु हानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को 24 घण्टे के भीतर सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत एवं मदद पहुंचाने के कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचक निधि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ितों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। इस दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 04 लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल वितरित की जाये। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिये हैं कि वे अपने-अपने जनपद में फसलों को हुये नुकसान का तत्काल आकलन करें। उन्होंने कहा कि फसल क्षति का 48 घण्टे के भीतर कृषकवार सर्वे कराया जाये।
जिन किसानों की बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति हुई है, ऐसे प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जायेइस सम्बन्ध में धनराशि का मांग पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाये।